15 अप्रैल को प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा-144 के तहत आदेश जारी 

रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर ।  ग्वालियर जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर 15 अप्रैल को प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप (जिला आपदा प्रबंधन समिति) की बैठक में सर्व सम्मति से हुए निर्णय के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने, आम जन के स्वास्थ्य एवं जान-माल की रक्षा के उद्देश्य से जिले में एक हफ्ते के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। 

कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र, डबरा नगरीय सीमा तथा भितरवार नगरीय सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम में वर्णित धाराओं के अनुसार दण्डनीय होगा। 

ज्ञात हो राज्य शासन के गृह विभाग एवं लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एसओपी और विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने के संबंध में दिए गए ज्ञापनों के परिप्रेक्ष्य में गत 13 अप्रैल को जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सर्व सम्मति से ग्वालियर जिले में एक सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय हुआ था। 

कोरोना कर्फ्यू में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट रहेगी 

अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।

अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ।

केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेंट (केवल होम डिलीवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम एवं आईटी कंपनियाँ। 

प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक दूध, टोस्ट एवं अण्डे का विक्रय। 

औद्योगिक इकाइयाँ, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन।

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएँ, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। (पीडीएस) 

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।

इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।

कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रुके हों)।

कृषि संबंधी सेवाएँ (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)।

परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधीकारीगण।

अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिये आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।

राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बन्धु।

बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।

अखबार वितरण, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक इत्यादि मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारगण व ऐसे कर्मचारी जिनके पास मीडिया संस्थान के परिचय पत्र होंगे। 

होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह के आयोजन वर-वधु दोनों पक्षों की कुल 50 सदस्यों की संख्या मं् आयोजित हो सकेंगे। जिसके लिये केवल विवाह समारोह की लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अनिवार्य होगा। 

होम डिलेवरी सेवाओं के लिये संबंधित संस्थान को डिलेवरी बॉय को संस्थान का आईडी कार्ड जारी करना आवश्यक होगा। डिलेवरीकर्ता को उस आईकार्ड को धारण करना होगा। 

ऐसे रहेगी फल एवं सब्जी की विक्रय व्यवस्था 

कोरोना कर्फ्यू के दौरान लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी एवं एबी रोड़ पुरानी छावनी स्थित फल मण्डी रात्रि 10 बजे से प्रात: 4 बजे तक ही खोली जा सकेंगीं। इस दौरान बाहर से आने वाले सब्जी विक्रेताओं से होलसेल लायसेंसधारियों तथा होलसेल लायसेंसधारियों से सेमी होलसेलर के मध्य क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। 

ग्वालियर शहर में ऐसे 10 विक्रय केन्द्र निर्धारित किए गए हैं जहाँ कृषकगण प्रात: 4 बजे से प्रात: 7 बजे तक किसान, सेमी होलसेलर, फुटकर विक्रेताओं एवं चलित हाथ ठेले वालों को सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। इन विक्रय केन्द्रों में रामलीला मैदान मुरार, मेला ग्राउण्ड क्र.-1, मेला ग्राउण्ड क्र.-2, मेला ग्राउण्ड क्र.-3, मेला ग्राउण्ड क्र.-4, मनोरंजनालय मैदान हजीरा, तिघरा रोड़ पर एसआर मेमोरियल के पास, पॉलीटेक्निक कॉलेज झाँसी रोड़, गिरवाई नाके के पास और बिजलीघर के बगल में शामिल हैं। हाथ ठेलों के माध्यम से प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्राहकों को फल व सब्जी बेची जा सकेगी। 

इन अधिकारियों को सौंपी कोरोना कर्फ्यू के पालन की जिम्मेदारी 

पुलिस अधीक्षक और इंसीडेंट कमाण्डर कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा विभागीय वाहनों एवं अन्य माध्यमों से कोविड-19 से बचाव के लिये मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व रोको-टोको संबंधी संदेश प्रसारित कराएँगे। आयुक्त नगर निगम नगरीय क्षेत्र में तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में फूड सप्लाई चैन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 

कलेक्टर ने की कोरोना कर्फ्यू में सभी से सहयोग करने की अपील 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, व्यवसायिक संगठनों, सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधिगण, शासकीय एवं गैर शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं समस्त नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है जिले में कोरोना का तेजी से बढ़ता संक्रमण चिंतनीय है। आप सबके सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकेगी। सभी लोग मास्क लगाएँ, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और कोरोना गाइडलाइन के अन्य प्रावधानों का पालन करें। 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured Post

दीपावली ,महालक्ष्मी पूजन 1 नवम्बर स्वाति नक्षत्र, गद योग में शुभ रहेगा

  दीपावली महालक्ष्मी पूजन को लेकर पूरे देश में विद्वानों की अलग-अलग राय चल रही है इस बार अधिकतर त्यौहार तिथियों के फेर में बने रहे। आइए जाने...