रविकांत दुबे AD News 24
ग्वालियर । बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में धारा-144 के तहत जारी किए गए आदेश में आशिंक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के तहत अब कोरोना कर्फ्यू के दौरान मोहल्लों की किराना दुकानें प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक ही खोली जा सकेंगी।
इसी अवधि में थोक व्यवसायी खेरीज विक्रेताओं को सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे । धारा 144 के तहत जारी किए गए संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रातः 10 बजे के बाद दुकानें खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा ।
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