अधिवक्ताओं के उपचार के लिये को 5 करोड़ रूपये की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत : डॉ. मिश्रा

अधिवक्ता कल्याण-निधि न्यास समिति की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

भोपाल । गृह एवं विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि  अधिवक्ताओं के उपचार के लिए  5 करोड़ रूपये तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अधिवक्ता कल्याण-निधि न्यास समिति की बैठक में अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2021 के तहत कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद को 5 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं। कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं को राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद ईलाज करने वाले अस्पताल के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के अतिरिक्त अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए भी एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 के तहत 43 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 303 दिवंगत अधिवक्ताओं को उक्त योजना के तहत एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 

वर्चुअली आयोजित इस बैठक में प्रमुख सचिव विधि श्री सत्येंद्र सिंह, सचिव न्यायिक श्री गोपाल श्रीवास्तव,  अध्यक्ष राज्य अधिवक्ता कल्याण परिषद जबलपुर डॉ. विजय कुमार चौधरी, सचिव श्री प्रसाद दुबे, महाप्रबंधक एसबीआई सुश्री भावना और अन्य मौजूद रहे।



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