।6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की तिथि 30 सितंबर तक बढाई जाए : एमपीसीसीआई

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संभाग आयुक्त-श्री आशीष सक्सेना एवं निगमायुक्त-श्री शिवम वर्मा को लिखा पत्र

रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर | म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्बारा सम्पत्ति कर 6 प्रतिशत छूट के साथ जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर,2021 तक बढाए जाने के संबंध में आज ऊर्जा मंत्री-श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संभाग आयुक्त-श्री आशीष सक्सेना एवं निगमायुक्त-श्री शिवम वर्मा को पत्र प्रेषित किए गये हैं|

एमपीसीसीआई अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल द्बारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया गया है कि संपत्ति कर 6 प्रतिशत छूट के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है| कोरोना की वजह से 50 दिन का जनता कर्फ्यू लागू रहा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बाधित रहीं और लोग उस छूट का लाभ नहीं ले पाये हैं| साथ ही, पूर्व में कैबिनेट मंत्री-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व संभाग आयुक्त महोदय की उपस्थिति में गारबेज शुल्क को लेकर निर्णय हुआ था कि इसके अस्तित्व के निर्णय के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा, जो कि आज तक गठित नहीं की गई है| तत्समय यह भी निर्णय हुआ था कि जब तक यह समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक गारबेज शुल्क को वसूला नहीं जायेगा|

एमपीसीसीआई ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि संपत्ति कर को 6% छूट के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है, उसे बढाकर 30 सितंबर,2021 किया जाए तथा यह कर जो करदाता बिना गारबेज शुल्क के जमा करना चाहता है, उनसे बिना गारबेज शुल्क के वसूला जाए| गारबेज शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे| 

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