हाईकोर्ट ग्वालियर में 11 सितम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

ग्वालियर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति/को-चेयरमेन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में 11 सितम्बर 2021 (शनिवार) को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 

श्री विमल प्रकाश शुक्ला प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर द्वारा बताया गया है कि इस लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस पाने का हकदार होगा। 

जो पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित अपने प्रकरणों का निराकरण उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं वह अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर (नवीन उच्च न्यायालय भवन परिसर) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 

पक्षकारगण से अपील की गई है कि उक्त लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करवाकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें।


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