नगर-निगम द्वारा बगैर समिति का गठन किए सम्पत्ति कर के साथ गारबेज शुल्क वसूला जाना गलत : एमपीसीसीआई
एमपीसीसीआई, अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि नगर-निगम प्रशासक द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सानिध्य में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार समिति का गठन किए बगैर वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर में गारबेज शुल्क की वसूली शहरवासियों से की जा रही है, जो कि गलत है । इसें तत्काल रोका जाए और समिति का गठन किया जाए । समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट आए, उसके पश्चात् ही गारबेज शुल्क के संबंध में निर्णय लिया जावे और अगर नगर-निगम द्वारा जबरिया गारबेज शुल्क की वसूली सम्पत्ति कर के साथ की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में एमपीसीसीआई को आंदोलनात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा ।
पदाधिकारियों ने पत्र में ऊर्जा मंत्री- प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद-विवेक नारायण शेजवलकर एवं संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग सहित आयुक्त, नगर-निगम से पुरजोर माँग की है कि तत्काल समिति का गठन किया जाए और जब तक समिति कोई निर्णय लेती है, तब तक गारबेज शुल्क को स्थगित रखा जाए ।
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