जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को


राजीनामा के आधार पर होगा प्रकरणों का निराकरण
ग्वालियर | 
 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में जिला न्यायालय, डबरा व भितरवार न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय एवं श्रम न्यायालय ग्वालियर में 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत को बेहतर ढंग से आयोजित करने के सिलसिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रेमनारायण सिंह द्वारा बीते रोज सभी न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित की गई।
   जिला न्यायाधीश श्री प्रेमनारायण सिंह ने बैठक में सभी न्यायाधीशगणों से कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक विवाद, एनआई एक्ट के प्रकरण एवं अन्य प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर आपसी सुलह व समझौते के आधार पर लोक अदालत में निराकृत कराने का प्रयास करें।
   अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गालिब रसूल ने बताया कि 11 सितम्बर को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरण, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, एनआईटी एक्ट, विद्युत इत्यादि से संबंधित लंबित प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निराकृत किया जाएगा। साथ ही विभिन्न बैंकों, फायनेंस कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनी एवं नगर निगम के बकाया वसूली संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत में निराकृत किए जायेंगे।
   नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर विद्युत वितरण कंपनी, नगर निगम व बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ भी पक्षकारों को मिलेगा। 

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