अब घर बैठे बनवाएँ ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस

 


परिवहन मंत्री  राजपूत के वीडियो संदेश के साथ शुरू हुई “ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा”, परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर की मौजूदगी में ग्वालियर में हुआ शुभारंभ कार्यक्रम
ग्वालियर | 
   लर्निंग लायसेंस के लिए अब प्रदेश के युवाओं को परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही है। अब वे घर बैठे ही अपना लर्निंग लायसेंस बनवा सकते हैं। राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा “ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा” शुरू कर दी गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के वीडियो संदेश के साथ सोमवार को यहाँ ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में आयोजित हुए कार्यक्रम के जरिए इस सुविधा का शुभारंभ हुआ।
   परिवहन मंत्री श्री राजूपत ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में परिवहन विभाग ने प्रदेशवासियों के लिये ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा शुरू की। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्री एस एन मिश्रा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि परिवहन विभाग की यह पहल आम जन के जीवन में सहूलियतें लायेगी।
   यह कार्यक्रम परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, अपर परिवहन आयुक्त श्री अरविंद सक्सेना, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी, संयुक्त आयुक्त परिवहन श्री अनूप सिंह एवं अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी की मौजूदगी में आयोजित हुआ। इस अवसर पर व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, शहर के गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन व कन्या पूजन एवं प्रतीक स्वरूप दो बालिकाओं को ऑनलाइन तैयार हुए लर्निंग लायसेंस प्रदान कर इस सेवा का शुभारंभ किया गया। परिवहन विभाग ने यह सुविधा मुहैया कराने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
    परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग द्वारा “ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा” शुरू की गई है। उन्होंने कहा इस सुविधा के शुरू होने से हर साल लगभग 10 लाख युवा घर बैठे लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे। इससे युवाओं के साथ-साथ आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा।
    इस अवसर पर परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन ने कहा कि “ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा” सुशासन की दिशा में परिवहन विभाग का महत्वपूर्ण कदम है। अब सुगम, सरल व पारदर्शी ढंग से लोगों को लर्निंग लायसेंस मिल सकेंगे। इसके लिये युवाओं को लाईन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय बचेगा, जिसका उपयोग युवा अपने सशक्तिकरण और देश हित में कर सकेंगे।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग की इस पहल से एक कठिन काम आसान हो गया है। अब किसी भी समय बगैर दफ्तर में जाए आसानी और पारदर्शिता के साथ लर्निंग लायसेंस बनवाया जा सकेगा।
    पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी ने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा एक सराहनीय पहल है। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं का आह्वान किया कि वे सतर्कता एवं यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने वाहन चलाएँ, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
    अपर परिवहन आयुक्त श्री अरविंद सक्सेना और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के अधिकारी श्री राजीव अग्रवाल ने “ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा” के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही घर बैठे श्री अग्रवाल ने ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस बनवाने की प्रक्रिया से संबंधित बारीकियाँ व्यवहारिक रूप से समझाईं। कार्यक्रम के अंत में संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री अनूप सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
आधारकार्ड से घर बैठे ऐसे बनवाएँ लर्निंग लायसेंस
    घर बैठे कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए सारथी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर और डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करके अपना लर्निंग लायसेंस बनवा सकता है। आधारकार्ड की जानकारी दर्ज करने पर आवेदन फार्म में स्वत: ही आवेदक व अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो इत्यादि ब्यौरा दर्ज हो जाता है। जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फेरबदल किया जाना संभव नहीं है। आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होती है। आवेदक के फिजिकली फिट होने पर आवेदन सबमिट हो जाता है। यदि आवेदक किसी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसका आवेदन सबमिट नहीं होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नम्बर मिल जाता है।
    डिजिटली फीस जमा होने के बाद आवेदक को एसएमएस के जरिए लर्निंग लायसेंस टेस्ट पासवर्ड मिल जाता है। महिला आवेदकों के लिये यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क है। लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने के पूर्व अपने कम्प्यूटर में आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जायेंगे, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित होंगे। इनमें से 60 प्रतिशत जवाब सही होने पर आवेदक उत्तीर्ण मान लिया जाएगा।
अब लायसेंस नवीनीकरण और डुपलीकेट लायसेंस की सुविधा भी ऑनलाइन
    अगले माह से ड्रायविंग लायसेंस के नवीनीकरण, ड्रायविंग लायसेंस की डुपलीकेट प्रति तथा ड्रायविंग लायसेंस में पता परिवर्तन के लिये भी यह सेवा आधार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जायेगी। आधार प्रमाणीकरण किए जाने पर यदि आवेदक का नाम व जन्म दिनांक लायसेंस में दर्ज इस जानकारी से मैच होगा, तभी आवेदन सबमिट होगा। आवेदन सबमिट होने व डिजिटल फीस अथवा पोस्टल चार्ज जमा होने के बाद आवेदक के पास एसएमएस से आवेदन नम्बर प्राप्त होगा और ड्रायविंग लायसेंस डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

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