ग्वालियर l आने वाले दिनों में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (DM) ने बड़ा फैसला लिया है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवदेन पर आदतन 13 बदमाशों को जिले से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ग्वालियर ही नहीं आसपास के जिले जैसे भिंड, मुरैना, दतिया व शिवपुरी जिले की सीमाओं में भी नहीं रहेंगे।
इसके पीछे मकसद शहर में शांति और जनसुरक्षा की भावना है। यह वह बदमाश हैं जो लगातार अपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं अौर सुधरने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इनको DM ने SP ग्वालियर अमित सांघी के प्रतिवेदन पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिलाबदर किया
- जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपी लाले उर्फ राधेलाल निवासी गड्डे वाला मोहल्ला नाका चंद्रबदनी, पिंकी उर्फ प्रदीप निवासी शंकर चौक नाका चंद्रबदनी, आकाश उर्फ जाटव निवासी गोल पहाड़िया, निखिल मराठा निवासी न्यू जागृति नगर लक्ष्मीगंज, नरेश उर्फ लंगड़ निवासी शंकरलाल का बाड़ा रामद्वारे के पास लक्ष्मीगंज, वीरू पाल निवासी नेहरू पेट्रोल पंप के पास लक्ष्मीगंज, राजू उर्फ ढोलू कुशवाह निवासी जागृति नगर लक्ष्मीगंज, छोटू खां निवासी जटार साहब की गली लक्ष्मीगंज, हाकिम पाल निवासी पाटनकर का बाड़ा लक्ष्मीगंज, राहुल भार्गव निवासी हलवाई की गली जीवाजीगंज, दीपक उर्फ चुईया निवासी तारागंज, विशाल उर्फ भण्डारी बाल्मीक निवासी गाड़ी वाला मोहल्ला ढोलीबुआ का पुल एवं पवन पाराशर निवासी ढोलीबुआ का पुल के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इन आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए
- डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी गौरव उर्फ पंडित निवासी ढोलीबुआ का पुल को हर माह की पहली एवं 15 तारीख को जनकगंज थाना में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी देना होगी। इस तरह गौरव को एक साल तक लगातार जनकगंज थाना में हाजिरी लगाना होगा।
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