कार खरीदने से पहले पार्किंग व्यवस्था का देना होगा सर्टिफिकेट, आ रही है नई पालिसी

भोपाल. मध्यप्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी का ड्रॉफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल-इंदौर समेत 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में यह लागू होगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा जरूरतों और समस्याओं के मद्देनजर नई पॉलिसी होगी। बड़े शहरों में गाड़ी खरीदने से पहले मालिकों को पार्किंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। विभाग बिल्डिंग परमिशन के रूल में बदलाव करेगा और जल्द ही प्रदेश को नई पार्किंग नीति मिलेगी। प्रदेशभर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के कानून के बाद से ही विभाग नई पार्किंग पॉलिसी का ड्रॉफ्ट भी तैयार कर रहा था, जो अब तक अंतिम चरण में है। शहरों की जनसंख्या और पार्किंग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से ड्राफ्ट बनाया गया है।

प्रदेश के महानगरों में फोर व्हीलर खरीदने के लिए पार्किंग प्लेस अनिवार्य करने की योजना है इसके लिए पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू की जा सकती है। कई कर्मशियल और आवासीय प्रोजेक्ट व क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के चलते कलस्टर पार्किंग पर विचार किया जा रहा है। पार्किंग स्थान की कमी को लेकर सार्वजनिक पार्किंग निर्माण के लिए भी शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।


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