ग्वालियर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दो आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक आदतन अपराधी से 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरवाकर हर माह थाने में हाजिरी दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपी सोनू उर्फ मल्लाह खान निवासी गेंडेवाली सड़क और मानसिंह कुशवाह निवासी गोल पहाड़िया के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इन आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
साथ ही आदतन अपराधी दिलीप उर्फ दिल्लो बाल्मीकि निवासी निम्बाजी की खो जीवाजीगंज से 50 हजार रूपए का अनुबंध पत्र भरवाने का आदेश जारी किया है। दिलीप उर्फ दिल्लो को हर माह की एक से 15 तारीख के बीच पुलिस थाना जनकगंज में उपस्थित होकर हाजिरी भी दर्ज करानी होगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें