राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने दिये कलेक्टर्स को निर्देश
ग्वालियर । राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सभी तैयारियाँ जल्द पूरी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले चुनाव नहीं कराये जा सके। प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। वैक्सीनेशन का एक डोज़ लगभग सभी लोगों को लग चुका है। अत: अब निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स से चर्चा की।राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। इसके बाद भी कोई विशेष त्रुटि सामने आती है तो आयोग से अनुमति प्राप्त कर उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ 750 से अधिक मतदाता हैं, वहाँ एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की नियुक्ति मतदान दल में की जायेगी।
मतदान केन्द्रों का करायें भौतिक सत्यापन
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवायें। इनमें जो भी कमियाँ हों, तत्काल दूर करें। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्द करें। जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन-पत्र जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्यों के ब्लाक मुख्यालय और सरपंच तथा पंच के ब्लाक और क्लस्टर स्तर पर लिये जाएंगे। क्लस्टर का गठन 10-15 पंचायतों का समूह बनाकर किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मार्च 2022 तक कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों की रिक्तियों की जानकारी 3 दिन में भेजना सुनिश्चित करें।
सभी पंचायतों का होगा चुनाव
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनका मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है, का निर्वाचन करवाया जाएगा। मतदान तीन चरणों में होगा। सेक्टर और जोनल अधिकारी की नियुक्ति कर उन्हें निर्वाचन के दौरान विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी शक्तियाँ देने का प्रस्ताव शीघ्र भेजें।
संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हांकित करें
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिले के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हांकित कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर OLIN सुविधा केन्द्र की स्थापना करें। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन-पत्र ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भरने का भी प्रावधान किया गया है। ईव्हीएम की हैण्डलिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम से और सरपंच तथा पंच के लिये मतदान मत-पत्र एवं मतपेटी के माध्यम से होगा। पंचायत निर्वाचन के लिए जरूरी सामग्री की खरीदी कर लें। जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर लें।
इस दौरान आयोग के सचिव श्री बी.एस. जामोद, उप सचिव श्री अरूण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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