जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिए ऑनलाइन आवेदन भी दाखिल किए जा सकेंगे

ग्वालियर | राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुविधा OLIN एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध होगी। यह सुविधा अनिवार्य नहीं है, पूर्णत: स्वैच्छिक है।

    जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन निर्देशन पत्र भरते समय अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी और प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद होना चाहिए। OLIN एप्लीकेशन से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिये निजी कम्प्यूटर अथवा लेपटॉप का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश ऑनलाइन कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र अथवा रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर भी ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

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