मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान:6 और 28 जनवरी सहित 16 फरवरी को तीन चरणों में वोटिंग, नामांकन 13 दिसंबर से; आचार संहिता लागू


भोपाल l मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022, दूसरे चरण का 28 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 16 फरवरी को होगा। इसके बाद से आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह आचार संहिता ग्राम पंचायतों में ही लागू रहेगी। 9 जिलों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर शामिल है। सात जिले ऐसे हैं जहां दो चरणों में चुनाव होंगे। बाकी के 36 जिलों में सभी तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा।

चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकृत चुनाव चिन्ह उपयोग नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। हालांकि, आचार संहिता के दायरे में सभी राजनीतिक दल आएंगे।

यह रहेगी प्रक्रिय

सरपंच और पंच के उम्मीदवारों को निर्वाचन कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर जमा कराने होंगे, जबकि जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जिला और जनपद सदस्य में वोटिंग EVM से होगी। ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। प्रदेश में 22 हजार 695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। इसके लिए 71 हजार 398 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव का मेगा शो आखिरी चरण में होगा।

सभी पदों के लिए धरोहर राशि

जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8 हजार रुपए, जनपद के लिए 4 हजार और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए जमा करानी होगी। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं को निर्धारित से आधी राशि जमा करनी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने जाते समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम दो लोग ले जा सकेंगे। कार्यालय जाते समय दो वाहनों का ही प्रयोग कर सकते हैं।

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