ग्वालियर। दाम के संस्थापक संरक्षक डॉ जवर सिंह अग्र ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेशों निर्देशों का पालन मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और नगर निगम में नहीं हो रहा है
मध्य प्रदेश शासन के इन उपक्रमों मंडल निगम निकाय प्राधिकरण में बोर्ड में सभी में शासन के नियमों का पालन किया जाए लेकिन इनमें शासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है इससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है वंचित करने वाले आरक्षित वर्ग विरोधी अधिकारी शासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं
आदेशों में स्पष्ट है कि यदि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नगर निगम यदि व्यवसायिक अथवा आवासीय भूखंडों मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग का जो कोटा होता है उसके अनुसार भूखंड दिए जाएं इसका भी पालन नहीं हो रहा है पालन कराया जाए
आरक्षित कोटे के भूखंडों को अनारक्षित वर्ग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भूखंडों को यदि अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही नहीं ले पाते हैं तो अनुसूचित जनजाति के लिए दिए जाएं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भूखंडों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही नहीं ले पाए अथवा उपलब्ध हो तो अनुसूचित जाति को दिए जाएं लेकिन अनारक्षित वर्ग को कतई न दिए जाएं देखने में आ रहा है कि आरक्षण के भूखंडों को अनारक्षित वर्ग को दिया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों को अनारक्षित को कतई न दिए जाएं
शासन के यह भी नियम है कि यदि शासन से मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम को निशुल्क जमीन मिली है तो आरक्षित वर्ग से केवल विकास शुल्क लेकर व्यवसायिक अथवा आवासीय भूखंड दिए जाएं यदि किसी किसान से अथवा शासन से जमीन क्रय की गई है तो भूखंड की पूरी कीमत नहीं लेकर आरक्षित वर्ग से आज भी कीमत ली जाए और आधी कीमत शासन अनुदान के रूप में देगा इन नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है इनका पालन कराया जाए
इस संबंध में अजाक विकास संघ दलित आदिवासी महापंचायत द्वारा मध्यप्रदेश शासन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के मंत्री केंद्रीय मंत्री सांसद विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गणों को दर्जनों ज्ञापन दिए जा चुके हैं की शासन के आदेशों का पालन कराए जाएं लेकिन विशेष क्षेत्र प्राधिकरण हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण नगर निगम के आरक्षित वर्ग के अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं शासन से मांग करते हैं कि आदेशों का तत्काल पालन कराया जाए वह अभी तक पालन नहीं करने वाले विभागों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए यहां तक कि अधिकारों से वंचित करने के आरोप में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कठोर दंड दिलाने की कृपा करें ।
डॉ जवर सिंह अग्र ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के राज्यपाल,मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ,नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, अध्यक्ष सचिव मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र भेजे है।
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