म.प्र. पंचायत चुनाव का परिणाम रोका, ओबीसी सीटों समेत सभी नतीजे एक साथ होंगे घोषित

भोपाल । राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा है कि मप्र में चल रहे पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित नहीं होंगे। राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अब सवाल है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच इस तरह का आदेश क्यों आया है। आयोग ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में दिये है। इससे पहले आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये आरक्षित पदों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है। ऐसा कहा गया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन निर्विरोध चुने जाने के बाद भी न तो प्रमाण पत्र मिलेगा और न ही विजेता की घोषणा की जायेगी। वहीं राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने बताया है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गयी है। जिसकी प्रति उन्हें बुधवार की देर शाम मिल गयी है। तन्खा ने बताया कि इस याचिका में कांग्रेस में शामिल है।

स्थानीय निकाय  चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में दिये फैसले में सुप्रीम कोर्ट (SC)  ने कहा है कि ओबीसी के लिये रिजर्व सीट को सामान्य घोषित किया जाये। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ घोषित किये जाये। कई पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होने लगे थे। यही नहीं, पंच -सरपंच भी चुने जाने लगे हैं। चूंकि कोर्ट का आदेश है कि सभी परिणाम एक साथ घोषित किये जाये। इसलिये आयोग को इस तरह का आदेश निकालने की आवश्यकता पड़ी। आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश इस आदेश के तहत किसी पद पर निर्विरोध चुने जाने पर रिटर्निंग आधिकारी अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित करेगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं।

जनपद व जिला पंचायत सदस्य के लिए EVM से होगी मतों की गणना

जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर 10 जनवरी को EVM (इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन) से मतों की गणना की जाएगी। इसी तरह दूसरे चरण में पंच और सरपंच पद के लिए 28 जनवरी और जनपद व जिला पंचायत सदस्य के लिए एक फरवरी को विकासखंड मुख्यालय पर EVM से मतगणना होगी।

निर्वाचन प्रक्रिया चलती रहेगी

राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश के तहत पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। सिर्फ उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।

पंचायत के पहले चरण के लिए मतदान 6 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को होगा। मतगणना भी तय तारीख को होगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की न तो घोषणा की जाएगी और न ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा।आयोग ने कहा है कि पंचायत के सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण (टेब्युलेशन) और निर्वाचन परिणाम की घोषणा से जुड़ी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग अलग से निर्देश जारी करेगा। पहले चरण में पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी को मतदान के बाद मतगणना होगी।


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