संभागीय आयुक्त सक्सेना ने बैठक में दिए दिशा-निर्देश
ग्वालियर / सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक हासिल करने का सुनहरा मौका मिला है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा धारण अधिकार अधिनियम के तहत आसान शर्तों पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। ग्वालियर जिले में लगभग 15 हजार लोगों ने इसके लिये आवेदन जमा किए हैं। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निराकरण 28 फरवरी 2022 तक किया जाए।
संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने शुक्रवार को नगर निगम के बाल भवन में धारण अधिनियम के संबंध में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक में यह बात कही। बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कान्याल, एडीएम श्री इच्छित गढ़पाले, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नगर निगम के विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैंक के अधिकारी भी उपस्थित थे।
संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने बैठक में कहा कि प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण करने के साथ-साथ राजस्व एवं नगर निगम का संयुक्त दल बनाकर शिविर भी आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ नए आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्य भी किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शासकीय भूमि पर आवास एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाकर रह रहे लोगों का चिन्हांकन भी किया जाए। ऐसे लोगों को धारण अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। साथ ही आवेदन न करने वाले ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी प्रशासन करे।
संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने यह भी कहा कि ऐसे आवास जो सरकारी भूमि पर बने हैं, उनसे निगम सम्पत्तिकर भी वसूल करे, इसके लिये निगम का अमला भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। राजस्व एवं निगम के साथ-साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी दल में शामिल किया जाए, ताकि उनके विभाग की वसूली भी बढ़ सके।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, उनमें संबंधित व्यक्ति से प्रीमियम की राशि भी सभी अनुविभागीय अधिकारी अनिवार्यत: जमा कराएं। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर आवेदन जमा कराने का कार्य भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिष्ठान जो शासकीय भूमि पर बने हैं उनको धारण अधिकार में शामिल कराएं। शामिल न होने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी मुस्तैदी के साथ की जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में यह भी कहा कि शीघ्र ही राजस्व एवं नगर निगम के साथ मिलकर शिविरों का आयोजन भी किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण 28 फरवरी तक कर लिया जायेगा।
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