अवैध शराब के निर्माण व विक्री को सख्ती से रोकें – कलेक्टर

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब संबंधी सूचनायें प्राप्त करने के लिये फोन नम्बर जारी 

ग्वालियर / जिले में अवैध शराब के निर्माण, आसवन, संग्रहण, बिक्री व परिवहन को सख्ती से रोकें। शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान बतौर कार्रवाई की जाए। इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सहायक आबकारी आयुक्त एवं विभाग के अन्य अधिकारियों को दिए हैं। 

कलेक्टर श्री सिंह ने अवैध शराब की सूचना प्राप्त करने के लिए आम जनता के बीच टेलीफोन और मोबाइल नम्बर प्रसारित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस कड़ी में सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा आबकारी नियंत्रण कक्ष सहित सभी वृत्तों के सहायक जिला आबकारी अधिकारियों व उप निरीक्षकों के टेलीफोन नम्बर जारी कर दिए हैं।

यहाँ दें अवैध शराब संबंधी सूचना 

सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, आसवन, संग्रहण, विक्रय व परिवहन संबंधी सूचना आबकारी विभाग के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 0751-2457220 पर दी जा सकती है। साथ ही वृत्त-1 अर्थात बहोड़ापुर, गोल पहाड़िया, पुरानी छावनी व वृत्त-2 नाका चंद्रबदनी, सिकंदर कम्पू, गुड़ीगुड़ा का नाका तथा आंतरिक वृत्त क्षेत्र से जुड़े मोहना, रायरू, घाटीगांव, पनिहार, बड़ागांव व बेहट से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (मोबा. 9425758881) को दी जा सकती हैं। इसी प्रकार वृत्त-3 के हजीरा व पिंटो पार्क व वृत्त-4 से जुड़े मुरार हुरावली व सिटी सेंटर क्षेत्र की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती अंशू सिंह (मोबा. 9977301575), वृत्त-5 के पड़ाव, स्टेशन व वृत्त-6 के इंदरगंज, नया बाजार व बाड़ा से संबंधित सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री संजय गुप्ता (मोबा. 9926518000) को दी जा सकती हैं। इसके अलावा वृत्त-1 व 3 की सूचनायें आबकारी निरीक्षक श्रीमती निधि गुप्ता (मोबा. 9826346816), वृत्त-2 में आबकारी उप निरीक्षक सुश्री सपना यादव (मोबा. 7987673033), वृत्त-4 में आबकारी निरीक्षक श्रीमती मोनिका पाठक (मोबा. 9425112259), वृत्त-5 व 6 में आबकारी उप निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार उपाध्याय (मोबा. 9993277022), आंतरिक वृत्त क्षेत्र में आबकारी उप निरीक्षक श्री रविशंकर यादव (मोबा. 8085330330) एवं डबरा व भितरवार वृत्त में आबकारी उप निरीक्षक श्री आमीन खान को (मोबा. 9826292514) को अवैध शराब से संबंधित सूचनायें दी जा सकती हैं। 


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