प्रति वर्ष मिलेगा 7 हजार रुपये तक का बोनस
ग्वालियर / ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली कम्पनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति वर्ष 7 हजार रुपये तक का बोनस दिया जायेगा। बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द्वारा "द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965'' के तहत मासिक आधार पर किया जायेगा। कांट्रेक्टर्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कम्पनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जायेगा। यह निर्णय इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।
बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन (wages) का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक प्रति वर्ष किया जायेगा। कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिये। सर्विस चार्जेस, ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा।
उपभोक्ता 31 मार्च तक उचित मूल्य दुकान से अपना राशन प्राप्त करें
खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को पीएमजीकेएवाय योजना में पाँच किलो नि:शुल्क खाद्यान्न प्रति सदस्य के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू है। इसके पश्चात इस योजना के माध्यम से राशन का वितरण नहीं किया जायेगा।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे 31 मार्च 2022 तक अनिवार्य रूप से पात्रता अनुसार योजना का राशन उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर लें।
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