देवरदा चौकी पुलिस ने धारा 306, 34 के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

 प्रमोद अहिरवार जतारा AD News 24

टीकमगढ़ । बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र की देवरदा चौकी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्य एवं टीकमगढ़ एसडीओपी बीडी त्रिपाठी के आदेशों निर्देशों अनुसार एवं बल्देवगढ़ थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते 306 ,34 भादंवि के 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवरदा चौकी प्रभारी अनफासुल हसन ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 10 जुलाई 2022 के रात्रि में सूचनाकर्ता राकेश पिता रामचरन प्रजापति गुखरई थाना बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ ने अपने छोटे चाचा के लड़के रामपाल प्रजापति के साथ चौकी देवरदा आकर अपने पिता रामचरन प्रजापति द्वारा महेन्द्र प्रजापति एवं मोललाल प्रजापति के द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट करने की बात पर से महेन्द्र, मोललाल प्रजापति के घर के आंगन में छत की रेलिंग से फांसी लगा लेने के संबंध में सूचना दी थी, जहां इस मामले में देवरदा चौकी पुलिस ने मर्ग क्र. 59/22 धारा 174 जाफौ.कायम कर जांच में लिया था, मर्ग सदर की मौके से जाँच की गई, एंव संपूर्ण जांच उपरांत मामले में आरोपीगण महेन्द्र पिता मोललाल प्रजापति उम्र 22 साल, मोललाल प्रजापति पिता सुंतु प्रजापति उम्र 49 साल निवासी ग्राम गुखरई थाना बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के द्वारा प्रथम दृष्टतया अपराध धारा 306,34 भादवि. का घटित करना पाया जाने से थाना बल्देवगढ़ में आरोपियो के विरुध्द दिनाँक 30 जुलाई 2022 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया | और इसके बाद आरोपीगण महेन्द्र पिता मोललाल प्रजापति उम्र 22 साल, मोललाल प्रजापति पिता सुंतु प्रजापति उम्र 49 साल नियासी ग्राम गुखरई थाना बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ को चौकी प्रभारी देवरदा उनि.अनफासुल हसन, सउनि. सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, आर.360 माधव, आर.459 ऋषि प्रताप, चौकी देवरदा दूवारा आरोपीगणो को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के दिनाँक-31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ पेश किया गया।

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