हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

 टीकमगढ़ जिला ब्यूरो प्रमोद अहिरवार

टीकमगढ़ /जतारा। हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जहां आरोपी प्रहलाद यादव पुत्र गोकुल यादव आयु 27 वर्ष,गोकुल यादव पुत्र श्यामलाल यादव आयु 52 वर्ष, मल्बू उर्फ पुत्तीलाल पुत्र श्यामलाल यादव आयु 44 वर्ष, संजीव यादव पुत्र गोकुल यादव आयु 21 वर्ष , काशीराम यादव पुत्र श्यामलाल यादव आयु 59 वर्ष समस्त निवासी ग्राम पिपरट, आदि को सजा हुई है मामले मे पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जतारा सुनील नामदेव ने प्रेस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि घटना दिनांक 21.07.2020 को ग्राम पिपरट निवासी फरियादी राहुल यादव की मां जमना बाई, पत्नी उमा. भाभी पुष्पा शौच करने के लिए जमुनिया हार के खेत तरफ गई थीं और वापस आकर सुबह 6.30 बजे जमना बाई कुआं पर मोटर चलाने गई, तभी अभियुक्त गोकुल यादव, प्रहलाद यादव, मल्यू उर्फ पुत्ती यादव, काशीराम यादव मां- बहन की अश्लील गालियां देते हुए आ गए। उमा एवं पुष्पा ने अभियुक्तगण को गालियां देने से मना किया, तो अभियुक्त मल्यू ने उमा के सिर में कुल्हाड़ी मारी, खून निकल आया। जमनाबाई ने घर पर आकर घटना के बारे में बताया, तब गोवर्धन, सुरेन्द्र, धर्मपाल यादव बचाने के लिए पहुंचे, तो अभियुक्त गोकुल यादव, प्रहलाद यादव ने जान से मारने की नीयत से गोवर्धन, सुरेन्द्र व धर्मपाल को भी सिर में कुल्हाड़ी मारी, जिससे वे जमीन पर गिरकर अचेत हो गए। उसी समय अभियुक्त संजीव यादव डण्डा लेकर आया और पुष्पा की डण्डा से मारपीट की। गांव के आशीष व रूपसिंह ने आकर बीच-बचाव किया, तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। तत्पश्चात् फरियादी राहुल यादव के द्वारा थाना जतारा में घटना के संबंध में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक 283/2020 अंतर्गत धारा 307,324, 323, 294, 506 सहपठित 34 भा. दं. वि. के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले को पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा आहत उमा, गोवर्धन यादव, सुरेन्द्र यादव, धर्मपाल, पुष्पा यादव का मेडीकल परीक्षण सीएचसी जतारा में कराया गया तथा चिकित्सक द्वारा आहत गोवर्धन यादव की हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल टीकमगढ़ के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल टीकमगढ़ में आहत गोवर्धन यादव की दिनांक 21.07.2020 को मृत्यु हो गई। आहत की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि. का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण उपरांत आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्तगण प्रहलाद यादव, गोकुल यादव, मल्यू उर्फ पुत्तीलाल यादव, संजीव यादव एवं काशीराम यादव को दोषसिद्ध ठहराते हुए धारा 148 भादवि के अपराध में 02 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 302/149 दो काउंट भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 307/149 दो काउंट भादवि के अपराध में 02 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 22 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323/149 2 काउंट भादवि. में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं एक- एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



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