टीकमगढ़ जिला ब्यूरो प्रमोद अहिरवार
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एनपीए पटेल ने प्रेस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि दिनांक 11.05.2019 को फरियादी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ निमंत्रण में गया हुआ था एवं पर पर अभियोक्त्री एवं छोटी पुत्री को छोड़ा था। घटना दिनांक 14.05.2019 की सुबह 10:00 बजे रियादी पर वापस आया तो छोटी पुत्री ने बताया कि अभियोक्त्री अभियुक्त मनोज वंशकार के साथ बिना बताए कहीं चली गई है। फरियादी के द्वारा काफी तलाश करने पर भी अभियोक्त्री नहीं मिली, जिसे संदेही मनोज देशकार बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। तत्पश्चात् फरियादी सूचनाकर्ता के द्वारा थाना चंदेरा में रिपोर्ट लेख कराई गई जिस पर थाना में आरोपी मनोज वंशकार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पर जाकर नक्शामीका तैयार किया गया अभियोक्त्री से पूछताछ कर उसके पुलिस कथन लेख किए गए अभियोक्त्री द्वारा अपने कथनों में आरोपी द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने के तथ्य बताये गये | अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया, मेडीकल परीक्षण के दौरान चिकित्सक के द्वारा अभियोक्त्री के स्तोत्र एवं आरोपी का रक्त नमूना जब्त कर पुलिस द्वारा डीएनए जांच हेतु ड्राफ्ट के माध्यम से एफएसएल सागर भेजा गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी मनोज वंशकार को दोषसिद्ध ठहराते हुए धारा 363 भादवि के अपराध में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि. के अपराध में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वरिष्ठ एडपीओ सुनील कुमार नामदेव द्वारा की गई।
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