अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी ने किए प्रतिबंधात्मक आदेश
ग्वालियर / ग्वालियर में आयोजित होने वाले तानसेन संगीत समारोह-2022 के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 15 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 2022 तक इंटक मैदान हजीरा, तानसेन समाधि स्थल बेहट एवं गूजरी महल के तीन किलोमीटर परिक्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त अवधि में कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन व उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित करने के आदेश भी प्रसारित किए गए हैं। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-2(ख) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।
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