पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत शस्त्र लायसेंस निलंबित

संबंधित क्षेत्र के लायसेंसधारी 18 दिसम्बर तक थाने में जमा कराएँ शस्त्र 

ग्वालियर / राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2022 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्वालियर जिले के अंतर्गत 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में रिक्त 1443 पंच एवं एक जनपद सदस्य के लिये निर्वाचन होना है।  15 दिसम्बर 2022 से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन उपरांत नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होकर 5 जनवरी 2023 को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव घोषणा 9 दिसम्बर 2022 से ही चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री एच बी शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा, घाटीगाँव, भितरवार एवं मुरार के अंतर्गत आने वाली 1543 पंचायतों और एक जनपद जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन सभी स्थानों पर 100 मीटर की परिधि में आने वाले सभी लायसेंसधारियों के अस्त्र-शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। लायसेंसधारी अपने लायसेंस पर अंकित शस्त्रों को 18 दिसम्बर 2022 तक संबंधित थाना क्षेत्र में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्वाचन क्षेत्र एवं उसकी 100 मीटर की परिधि में सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलना एवं उसका प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे लायसेंसधारी जिन्हें शस्त्र जमा करने की छूट प्रदान की गई है उनको छोड़कर सभी संबंधित क्षेत्र के लायसेंसधारी अपने शस्त्र जमा करना सुनिश्चित करें। 


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