ग्वालियर । नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्वच्छ ग्वालियर अभियान के तहत चलाए जा रहे विभिन्न प्रयासों में आदतन गंदगी फैलाने एवं स्वच्छता के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ स्पाॅट जुर्माने की तैयारी कर ली है। अब निगम के अमले द्वारा जो भी व्यक्ति बार-बार समझाने पर नहीं मानेगा, उसके खिलाफ त्वरित स्पाॅट फाइन की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिये नगर निगम अयुक्त किशोर कन्याल द्वारा विभिन्न अधिकारियों को नियमानुसार अधिकार प्रदान किए गए हैं।
नगर निगम के विधि अधिकारी अनूप लिटोरिया ने बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल द्वारा जारी आदेशानुसार म.प्र. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राजपत्र दिनांक 28.9.2020 अतंर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम उल्लंघन होने पर अनुसूची 02 अनुसार स्पाॅट फाईन की दर निर्धारित की गई है। इस तारतम्य मे उपरोक्त नियम तथा निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानोअन्तर्गत नगर निगम ग्वालियर सीमांतर्गत स्पाॅट फाईन एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की मै, किशोर कन्याल, आयुक्त नगर निगम नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 69(4) की शक्तियां प्रयोग में लाते हुये काॅलम नं. 04 में वर्णित पधाधिकारियों को स्पाॅट फाईन की कार्यवाही हेतु अपनी शक्तियां एतद् द्वारा प्रत्यायोजित की गई हैं।
1. निगम सीमांतर्गत किसी व्यक्ति/समूह /संस्थान/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा ठोस अपशिष्ट को खुले में फैकने/जलाने, गंदगी फैलाने, खुले में शौंच पैशाब करने पर प्रत्येक बार अर्थदंण्ड की अधिकतम राशि 1000 रूपये देनी होगी। इसके लिये समस्त उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य, वार्ड मोनिटर, क्षेत्राधिकारी, वार्ड हेल्थ आॅफिसर, शासकीय सेवकों को धारा 69(4) के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
2. ठोस अपशिष्ट/कचरा को पृथककरण न करने, डोर टू डोर वाहन में न डालने, कचरे को खुले में फैकने/जलाने पर प्रत्येक बार अर्थदण्ड की अधिकतम राशि 1000 रूपये देनी होगी। समस्त उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य, वार्ड मोनिटर, क्षेत्राधिकारी, वार्ड हेल्थ आॅफिसर, शासकीय सेवकों को धारा 69(4) के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।
3. बायोमेडिकल बेस्ट/ई-बेस्ट-सेनेट्री बेस्ट को खुले में फैकने, एकत्रितकर्ता को न देने पर प्रत्येक बार अर्थदण्ड की अधिकतम 500 रूपये की राशि देनी होगी। समस्त उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य, वार्ड मोनिटर, क्षेत्राधिकारी, वार्ड हेल्थ आॅफिसर , शासकीय सेवको को धारा 69(4) के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
4. प्रतिबंधित अमानक प्लास्टिक एवं पोलिथीन का विक्रय/भण्डारण/उपभोग करने पर प्रत्येक बार अर्थदण्ड की अधिकतम 500 रूपये की राशि देनी होगी। स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, वार्ड मोनिटर, क्षेत्राधिकारी, वार्ड हेल्थ आॅफिसर, शासकीय सेवक जिन्हें धारा 69 (4) के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
5. प्रतिबंधित क्षेत्रों में एक अधिक गोवंश/भैस का पशुपालन करना, सुअर पालन करना, बकरों/मुर्गी पालन करना, खुले मे फैकने पर प्रत्येक बार अर्थदण्ड की अधिकतम राशि 1500 रूपये देनी होगी। समस्त उपयुक्त ,मुख्य स्वस्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, वार्ड हेल्थ आॅफिसर शासकीय सेवको को धारा 69(4) के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
6. निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट निर्माण सामग्री, फुटपाथ/सड़क/ सार्वजनिक स्थल/रिहायसी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में फैके/पाये जाने पर प्रत्येक बार अर्थदण्ड की अधिकतम राशि 1000 रूपये एवं हटाने की वास्तविक व्यय राशि देनी होगी। समस्त सहायक नगर निवेशक, भवन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी शासकीय सेवक जिन्हें धारा 69(4) अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
7. शहर के सुंदर स्थानों/पार्कों/पर्यटन स्थलों पर कचरा/ठोस अपशिष्ट फैंकने पर अधिकतम 500 सरूप्ये इसके लिये समस्त उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी पार्क, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, वार्ड मोनिटर, क्षेत्राधिकारी, वार्ड हेल्थ आॅफिसर रहेगें।
8 वाटर सप्लाई सिस्टम में हस्तक्षेप या विध्यंश (डिमेज) करने पर अधिकतम 1000 रूप्ये एवं डेमेजेसिस रिकवरी की काॅस्ट इसके लिये समस्त उपायुक्त, क्षेत्राधिकारी, सहयाक यंत्री, पीएचई, उपयंत्री पीएचई रहेगें।
9. सीग्रेज सिस्टम में हस्तक्षेप या विध्वंश (डेमेज) करने पर अधिकतम 1000 रूप्ये एवं डेमेजेसिस रिकवरी की काॅस्ट इसके लिये समस्त उपायुक्त, सीवर संधारण अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सहायक यंत्री पीएचई, उपयंत्री पीएचई रहेगें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें