पुलिस द्वारा देर रात मे जोर-जोर से डी.जे. बजाने वाले 4 डीजे संचालकों पर की गई कार्यवाही

 



   अजय अहिरवार aapkedwar news 

टीकमगढ़- पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री रोहित काशवानी द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि देर रात डी.जे. बजाने बालों पर प्रकरण कायम कर डी.जे. जप्ति की कार्यवाही करें । इसी तारतम्य में दिनांक 02-05-2023 की देर रात्रि में थाना देहात अंतर्गत देहात पुलिस द्वारा तखा मजरा में देर रात्रि आम रोड पर मोनू पिता स्वामी अहिरवार  निवासी पहाड़ी खुर्द थाना देहात टीकमगढ़ का एक चार पहिया वाहन पर देर रात्रि डी.जे सिस्टम जोर-जोर से बजा रहा था डी.जे पर एम.एस डी.जे लेख था उक्त डी.जे. संचालक के पास डी.जे. के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं पाए गए। जिससे उक्त डी.जे. वाहन सहित जप्त कर आरोपी मोहन अहिरवार पर थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं थाना देहात अंतर्गत  बड़ागांव खुर्द में आम रोड पर राजकुमार पिता जयराम यादव उम्र 35 साल निवासी जगतनगर थाना मोहनगढ़ का एक चार पहिया वाहन पर डी.जे. सिस्टम लगाकर जोर जोर से बजा रहा था डी. जे. पर महाकाल डी.जे. लेख था उक्त डी जे संचालक के पास डी जे के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं पाए गए जिससे उक्त डी.जे. वाहन सहित जप्त कर आरोपी राजकुमार यादव पर थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना कोतवाली अंतर्गत टीकमगढ़ नगर के डुमरऊ में आम रास्ते पर संजय अहिरवार निवासी तखा मजरा एवं वीरेंद्र अहिरवार निवासी तखा मजरा द्वारा एक चार पहिया वाहन पर देर रात्रि डी.जे सिस्टम जोर-जोर से बजा रहा था डी.जे. पर बादशाह डी.जे लेख था उक्त डी.जे संचालक के पास डी.जे के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं पाए गए जिससे उक्त डी.जे वाहन सहित जप्त कर आरोपी संजय अहिरवार एवं वीरेंद्र अहिरवार निवासी तखा मजरा  पर थाना कोतवाली  में अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं थाना कोतवाली अंतर्गत  टीकमगढ़ नगर के मुखर्जी चौराहा पर अनिकेत कुशवाहा निवासी  बस स्टैंड टीकमगढ़ द्वारा एक चार पहिया वाहन पर देर रात्रि डी.जे सिस्टम जोर-जोर से बजा रहा था  उक्त डी.जे संचालक के पास डी.जे. के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं पाए गए जिससे उक्त डी.जे वाहन सहित जप्त कर आरोपी अनिकेत कुशवाहा निवासी बस स्टैंड टीकमगढ़ पर थाना कोतवाली  में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

उक्त डीजे संचालकों के विरुद्ध धारा 283 ताहि., म.प्र कोलाहल अधिनियम 07/15 ,मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130/177 के तहत कार्यवाही की गई ।

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