छात्रों को दी दैनिक उपयोगी कानूनों की जानकारी
ग्वालियर 13 अगस्त / प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के निर्देश पर शासकीय जीवाजीराव बालक उ.मा.वि. जयेन्द्रगंज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे से किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम श्रीमती आरती शर्मा ने बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो अधिनियम यौन अपराधों से बालकों की रक्षा के लिए एक कठोर कानून है। इसमें बालकों की सुरक्षा, बालकों की मानसिक व शारीरिक अवस्था को संरक्षित करते हुए अपराधियों को कठोर दंड के प्रावधान किये गये हैं ।
कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड ग्वालियर श्रीमती शिवानी शर्मा ने सायबर विधि के संबंध में विचार रखते हुए मोबाइल एवं तकनीक का सकारात्मक उपयोग करने एवं नकारात्मक या आपराधिक गतिविधियों से बचने की नसीहत दी तथा स्टाकिंग, फिशिंग, बैंक फ्राड, आनलाईन गेमिंग आदि के बारे में भी बताया।
कार्यक्रम में प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश सुश्री ज्योत्स्ना गेव्रियल ने गुड टच एवं बैड टच के बारे में बताया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नि:शुल्क विधिक सहायता, मूल अधिकार व मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कार्यक्रम में प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश सुश्री दिव्यांशी मंडराई ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती शाहिदा सिद्दीकी ने तथा आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्राचार्य श्री वी के निगम ने व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश श्री शिवकांत कुशवाह, श्री पंकज भालेराव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री संदीप शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षक, स्टाफ व छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत न्यायाधीशों और शिक्षकों द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौध रोपण भी किया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें