अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
ग्वालियर 19 दिसम्बर / ग्वालियर में आयोजित होने वाले तानसेन संगीत समारोह-2023 को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने 22 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2023 तक इंटक मैदान हजीरा, तानसेन समाधि स्थल ग्वालियर, तानसेन जन्मस्थली बेहट, किला स्थित गूजरी महल एवं कर्ण महल के आस-पास के परिसर सहित इन सभी परिसरों के तीन किलोमीटर परिक्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि तानसेन समारोह की अवधि में कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन व उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-2(ख) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
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