ग्रामीण की शिकायत पर बाल विवाह रोकने पहुँचे अधिकारी

अजय अहिरवार Aapkedwar news

  पलेरा-ग्रामीण क्षेत्रो मे बाल विवाह का चलन है जिसको रोकने के लिये प्रशासन के द्वारा समय समय पर लोगो को जागरूक करने के लिये तरह तरह के कार्यक्रम संपन्न कराने के साथ साथ समझाईस दी जाती है इसके बाबजूद भी लोगो मे बाल विवाह करने की कुप्रथा बनी हुई है शासन के नियम अनुसार बालक की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिये लेकिन ग्रामीण क्षेत्रो मे उम्र से पहले ही शादी का रिवाज बना हुआ है ऐसा ही मामला जतारा विधान सभा के रामनगर बुजुर्ग मे देखने को मिला है जहाँ राजू रैकवार अपने पुत्र की शादी कम उम्र मे कर रहा था जिसकी शिकायत ग्राम के ही घनश्याम सरोज  रैकवार ने सीएम हेल्प लाइन  पर कर दी और 100 न पर सूचना दी इसके बाद प्रशासन के अधिकारी हरकत मे आये

 जिसमे महिला बाल विकाश के अधिकारी,नायब तहसीलदार मौके पर बाल विवाह रोकने पुलिस के साथ पहुँचे और राजू रैकवार को मौके पर बुलाया और जाँच शुरु कर दी लड़के के पिता ने जन्म कुंडली दिखाई जिसमे कुछ उम्र थी और अंक सूची,आधार कार्ड मे उम्र कुछ और थी जिसमे लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम थी इसी आधार पर वाल विवाह रोका गया I

  ग्राम के सरपंच की मौजूदगी मे बर के पिता को समझाकर  पंचनामा तैयार किया गया जिसमे बर के पिता ने स्वीकार किया की मै अपने बेटे की 21 वर्ष पूर्ण होने पर ही शादी करूंगा इस मौके परियोजना अधिकारी प्रदीप मिश्रा सेक्टर सुपरवाइजर हर्ष कुमारी बुंदेला बिहारी लाल अहिरवार बाबूजी भोला यादव नायब तहसीलदार पलेरा 100 नंबर की टीम ब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता  बाल विवाह रोकने पहुंचे रामनगर में संबंधित के परिवार जनों को समझाएं देने के बाद बाल विवाह रुकवाया गया I

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