हर राजस्व प्रकरण की पेशी की तिथि आरसीएमएस में अपडेट रहे – कलेक्टर

 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने किया तहसील कार्यालय वृत पुरानी छावनी का औचक निरीक्षण 

रिकॉर्ड अस्त-व्यस्त मिलने पर तहसीलदार के रीडर को नोटिस 

राजस्व महाअभियान के तहत हो रही कार्यवाही का बारीकी से लिया जायजा 

दिए निर्देश राजस्व अधिकारी अपने रीडर की अलमारी का करें नियमित निरीक्षण 

ग्वालियर / हर राजस्व प्रकरण की पेशी की तिथि आरसीएमएस (रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) में अपडेट रहे। सभी प्रकरणों की नियमित सुनवाई हो। साथ ही पीठासीन अधिकारी अर्थात तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने रीडर की अलमारी का नियमित निरीक्षण करें, जिससे कोई भी प्रकरण सुनवाई से छूटे नहीं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने तहसील कार्यालय पुरानी छावनी के निरीक्षण के दौरान यहाँ के नायब तहसीलदार को दिए। उन्होंने तहसील कार्यालय का रिकॉर्ड अस्त-व्यस्त मिलने पर यहां के रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

श्रीमती चौहान राजस्व महाअभियान के तहत तहसील कार्यालय वृत पुरानी छावनी में हो रही कार्यवाही का निरीक्षण करने पहुँचीं थीं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ग्वालियर सिटी श्री अतुल सिंह एवं नायब तहसीलदार पुरानी छावनी वृत श्री राघवेन्द्र सिंह कुशवाह भी मौजूद थे। 

कलेक्ट्रेट स्थित तहसील कार्यालय वृत पुरानी छावनी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित हो जाएं उन्हें तत्काल आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही संबंधित पटवारी से तीन दिन के भीतर आदेश पर अमल कराएं। जिन प्रकरणों की कार्रवाई पूर्ण हो जाए उससे संबंधित समस्त दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में जमा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्राप्त प्रकरणों में यदि सात दिन के भीतर आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो उन प्रकरणों को लंबित न रखकर नियमानुसार निराकरण किया जाए। 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जोर देकर कहा कि राजस्व अधिकारी अपने रीडर पर ही निर्भर न रहें। राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हर प्रकरण की नियमित रूप से पेशी लगें और सुनवाई भी हो। इसलिए राजस्व अधिकारी अपने रीडर की अलमारी चैक करें और व्यक्तिगत ध्यान देकर पूरे प्रकरणों को सूचीबद्ध करें। साथ ही पेशी की तिथियों सहित सूची अपनी टेबल पर रखें। उन्होंने कहा जिन प्रकरणों में इश्तेहार जारी किया जाना आवश्यक हो उनमें समय से इश्तेहार जारी कराएं। साथ ही आवेदकों को नोटिस की तामीली भी समय से कराई जाए, जिससे प्रकरण की नियमित सुनवाई हो और जल्द से जल्द निराकरण भी हो जाए। 

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि तहसील कार्यालय परिसर में आम जनों के लिये पेयजल व अन्य बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था रहे। रीडर सभी प्रकार के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित ढंग से रखें और आवक-जावक रजिस्टर भी व्यवस्थित ढंग से रहना चाहिए। 

समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों का 10 दिन में हो निराकरण 

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने विशेष बल देकर कहा कि राजस्व महाअभियान में नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों का प्रमुखता से निराकरण किया जाना है। इसलिए जो प्रकरण समय-सीमा से बाहर निकल गए हैं उनका निराकरण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित करें। इसमें कोई ढ़िलाई न हो। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured Post

अब चांदी ही चांदी ,मगर किसकी ?

  आज कोई पोलटिकल या कम्युनल बात नहीं होगी क्योंकि आज का मुद्दा तेजी से उछल रही चांदी है चांदी को रजत भी कहा जाता है।  रजतपट का नाम तो आपने स...