कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवधेश शर्मा ने आदेश प्रसारित किये
टीकमगढ़ जिला ब्यूरो प्रमोद अहिरवार
टीकमगढ़ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने जिले में आगामी त्यौहारों / पर्वों को शांति पूर्वक मनाये जाने एवं सफल संचालन हेतु शांति समिति की मीटिंग में प्राप्त सुझावों एवं पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा प्रेषित किये गये सुझावों/ दिशा-निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु
शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आमजन की सुरक्षा हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए टीकमगढ़ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये हैं।
1. झांकी/मूर्तियों/ताजियों आदि की ऊँचाई जमीन से 15 फीट से अधिक नहीं होगी। (यदि झांकी/मूर्ति/ताजिया इत्यादि के लिए स्टैण्ड अथवा वाहन का उपयोग किया जा रहा है तो भी उक्त ऊँचाई स्टैण्ड अथवा वाहन सहित 15 फीट से अधिक नहीं होगी।)
2. झांकी/मूर्तियों/ताजियों आदि के चल समारोह या किसी कार्यक्रम के दौरान विधुत तारों/लाईन इत्यादि को हटाने / ऊँचा करने लिए डण्डे या रॉड का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
3. आयोजनकर्ता / कमेटी आदि अपने स्वयं के कम से कम 10 वालेंटियर तैयार करेंगे व कार्यक्रम पूर्व उक्त वालेंटियरों का संबंधित थाने में सत्यापन उपरांत संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करायेंगे। तत्पश्चात ही कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जावेगी।
4. झांकी/मूर्तियों/ताजियों आदि के चल समारोह के साथ हैवी डी.जे. के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित समय सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल 02 साउण्ड बॉक्स (जो कंपन्न नहीं करें) के साथ बजाने की अनुमति होगी।
5. किसी कार्यकम या चल समारोह इत्यादि के दौरान अस्त्र-शस्त्र एवं घातक हथियार इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
6. झांकी/मूर्तियों/ताजियों आदि के चल समारोह या किसी कार्यक्रम हेतु संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एवं संबंधित पुलिस थाने द्वारा निर्धारित समय एवं रूट का कड़ाई से पालन कराया जावेगा।
7. आयोजनकर्ता/चल समारोह / कार्यकम प्रमुखों को कार्यक्रम पूर्व संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
8. आयोजन/कार्यकम/चल समारोह इत्यादि के दौरान शासकीय सम्पत्ति के क्षति होने पर आयोजनकर्ता/कमेटी / चल समारोह प्रमुख/कार्यकम प्रमुख की शासकीय सम्पत्ति क्षति पूर्ति हेतु पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। उक्त हेतु आयोजनकर्ता / कमेटी / चल समारोह प्रमुख/कार्यकम प्रमुख इत्यादि एवं डी०जे० संचालकों का बाउंड ओवर संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
उपरोक्त प्रतिबंधो को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
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